पंचायत राज संस्थाओं के पदो के आरक्षण प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में बैठक आयोजित

 











अजमेर, 14 दिसम्बर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कैलाश चंद शर्मा की अध्यक्षता में पंचायत राज संस्थाओं के पदो के आरक्षण प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में बैठक आयोजित हुई। इसमें श्रेणीवार आवंटन के संबंध में आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए कहा।


     श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की अधिसूचना के द्वारा पंचायत आम चुनाव-2020 के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-15, 16 एवं पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम-5 से 9 के प्रावधानों के तहत समस्त जिला कलेक्टरर्स को अपने क्षेत्रधिकार में आने वाली पंचायत समितियों व जिला परिषद के वाडार्ें (एकल निर्वाचन क्षेत्रें) के आरक्षण तथा प्रधानों के आरक्षण का निर्धारण कर श्रेणीवार आवंटन करने के लिए तथा समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपने क्षेत्रधिकार में आने वाली पंचायतों के वार्डों (एकल निर्वाचन क्षेत्रें) के आरक्षण तथा सरपंचों के आरक्षण का निर्धारण कर श्रेणीवार आवंटन करने के लिए पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-98 के तहत अधिकृत किया गया है। आरक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया 22 दिसम्बर तक पूर्ण की जाए। साथ ही आरक्षण की सूचना 23 दिसम्बर तक पंचायती राज विभाग एवं राज्य निर्वाचन आयोग को भिजवायी जानी आवश्यक है।


     उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का श्रेणीवार निर्धारण एवं उनका आवंटन दो अलग-अलग प्रक्रिया है। जनसंख्या आधारित आरक्षण के लिए सीटों का निर्धारण 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया जाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए श्रेणीवार आवंटन वर्तमान चक्रानुक्रम (साईकिल) जिसके आधार पर गत चुनाव सम्पन्न करवाये गये थे, के अनुसार ही किया जाएगा, जब तक कि वह पूर्ण नही हो जाता है।


     उन्होंने कहा कि हाल ही में अधिसूचना जारी कर राज्य में नई ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का नवसृजन किया गया है। इन नवसृजित ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों एवं नवसृजित पंचायत समितियों के प्रधान पदों का वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर श्रेणीवार निर्धारण एवं आवंटन वर्तमान चक्रानुक्रम (साईकिल) जिसके आधार पर गत चुनाव सम्पन्न करवाये गये थे, के अनुसार ही किया जाएगा। जिन पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों) का पुनर्गठन एवं नवसृजन कर वार्डो का पुनर्गठन/नवसृजन किया गया है, के वार्डों का आरक्षण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नये चक्रानुक्रम (साईकिल) से किया जावेगा। यदि कोई स्थान (सीट) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति दोनों वर्गों के लिए आरक्षण में आ रहा है। तो जिस श्रेणी का जनसंख्या प्रतिशत अधिक होगा, वह स्थान उसी वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा।    उन्होंने कहा कि महिलाओं का आरक्षण वर्ष 2015 के आम चुनाव के अनुसार सभी वर्गों में 50 प्रतिशत रखा जाएगा। आरक्षित पदों के निर्धारण हेतु किसी भी प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक कठिनाई आने पर कृपया, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-15 व 16 और पंचायती राज नियम, 1994 के नियम-5 से 9 का संदर्भ लिया जाएगा। इस कार्यवाही में जहां आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली जाएगी, वहां नियम-7 (11) की पालना में लॉटरी के लिए निर्धारित समय, स्थान व तिथि की सूचना संबंधित विधानसभा सदस्य को दी जानी है। यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक पंचायत समितियां है तो समय, स्थान व तिथियों का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक विधानसभा सदस्य को प्रत्येक लॉटरी के समय उपस्थित रहने का अवसर मिल सके।


उन्होंने कहा कि पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के वार्डों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर अधिकतम प्रतिशत वाले वार्डों का अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण किया जायेगा। कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग के लिए पदो (वार्डों की संख्या) का निर्धारण किया जायेगा तथा लॉटरी द्वारा अन्य पिछडा वर्ग के वार्डों का चयन किया जायेगा। महिलाओं के लिए आरक्षित पदों (वार्डों की संख्या) का प्रतिशत 50 रहेगा जो लॉटरी प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जायेगा।


उन्होंने कहा कि प्रधान, जिला परिषद सदस्य, अजमेर ग्रामीण, श्रीनगर, पीसागन, सरवाड़ एवं केकड़ी के पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण का निर्धारण 20 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे जिला कलक्टर सभागार में किया जाएगा। यहीं 21 दिसम्बर को भिनाय, मसूदा, जवाजा, अरांई एवं किशनगढ़ पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए आरक्षण का निर्धारण होगा।


उन्होंने कहा कि उपखण्ड अधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वार्डपंचों के पदो के आरक्षण के निर्धारण एवं श्रेणीवार आवंटन के लिए भी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आगामी 18 दिसम्बर को प्रातः 10 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में अजमेर ग्रामीण, संबंधित पंचायत समिति सभागार में पीसांगन, अरांई, सरवाड़ एवं भिनाय में आरक्षण निर्धारित होगा। इसी प्रकार 19 दिसम्बर को प्रातः 10 बजे उपखण्ड अधिकारी सभागार ब्यावर में जवाजा तथा संबंधित पंचायत समिति सभागार में श्रीनगर, मसूदा, किशनगढ़ एवं केकड़ी के उपखण्ड अधिकारी द्वारा सरपंच एवं वार्डपंचों के पदो के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाएगा।


इस अवसर पर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री भगवत सिंह, ब्यावर उपखण्ड अधिकारी श्री जसमीत सिंह संधु, अजमेर उपखण्ड अधिकारी श्रीमती अर्तिका शुक्ला सहित निर्वाचन से संबंधित समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार उपस्थित थे।


    


 


 


 


 


 


 


 


 


 














    
 

 


 


 









  

  

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