अजमेर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अनूप कुमार सक्सैना अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) अजमेर के निर्देशानुसार वर्ष 2020 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल दिनांक 08.02.2020 शनिवार को किया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत का उदेश्य:- न्यायालयों में लंबित राजीनामे योग्य प्रकरण एवं ऐसे प्रकरण जो कि किसी न्यायालय में नहीं चल रहे है उन प्रकरणों को प्रि-लिटिगेशन स्टेज पर (मुकदमे से पूर्व) राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से राजीनामे द्वारा निस्तारण किया जाता है। प्रकरण जो राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाते है:- धारा 138 एन.आई.एक्ट, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, पानी व बिजली के बिल (अशमनीय के अलावा) एवं अन्य (दाण्डिक शमनीय) पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद और लम्बित मामलों में शमनीय दाण्डिक अपराध, अन्तर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, वैवाहिक विवाद, श्रम-विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले (केवल जिला एवं उच्च न्यायालय में लम्बित) बिजली व पानी के बिल (अशमनीय के अलावा) मजदूरी भत्ते एवं पेशन भत्तों से संबधित सेवा मामले, अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि लोक अदालत में प्रकरण का
निस्तारण होने पर निम्न फायदे है:
- लोक अदालत में मामला निपटने पर हमेशा के लिये विवाद समाप्त ।
- न्याय शुल्क वापसी
- किसी भी पेशी पर लम्बित मामलों को लोक अदालत मे निपटाने की सुविधा।
- कोई शुल्क नहीं।
- सम्बधित न्यायालय में आवेदन करें और अवसर का लाभ उठायेंमुकदमा दायर करने से पहले भी विवाद निपटाने की सुविधा (प्री – लिटिगेशन) लोक अदालत में मामले के निस्तारण पर कुल बकाया राशि को किश्तों में अदा करने की छुट।