डिस्कॉम ने दी उपभोक्ताओं को राहत बिल में 5 प्रतिशत छूट व ऑनलाइन भुगतान की छूट

अजमेर, 17 अपे्रल। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने लॉकडाउन पीरियड में अपने उपभोक्ताओं को कई राहतें दी है। उपभोक्ताओं को बिल में 5 प्रतिशत छूट एवं अन्य रियायतें दी जा रही है।


     प्रबन्ध निदेशक श्री वी.एस. भाटी ने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को राहत पहुँचाने के लिए गए निर्णय एवं राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के उपभोक्ताओं को सुविधाएं दी गई है। इसके तहत कृषि एवं घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा 31 मई तक बिलों का भुगतान करने पर उन्हें आगामी बिल में भुगतान की राशि की 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसी प्रकार अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं (कृषि एवं घरेलू श्रेणी के अतिरिक्त) द्वारा 31 मई तक बिलों का भुगतान करने पर उन्हें आगामी बिल में भुगतान की राशि की एक प्रतिशत छूट दी जाएगी।  इसी तरह 31 मई तक की अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा मीटर रीडिंग (फिगर एवं फोटो) निगम के कॉल सेण्टर अथवा संबंधित अधिकारी को वॉट्सएप द्वारा भेजे जाने पर उनके बिलों में एक प्रतिशत की छूट (अधिकतम 50 रुपये) दी जाएगी।


     उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मार्च से मई तक की अवधि में जारी किये गये बिलों का भुगतान डिजिटल पेमेंट मोड से किये जाने पर निगम द्वारा सभी प्रकार के बैंकिग चार्जेज, प्रासेसिंग फीस वहन की जाएगी। इसी तरह 5 हजार रूपए तक राशि का भुगतान डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर निगम द्वारा कोई ट्रांजेक्शन चार्जेज वसूल नही किये जाएंगें। बिल की राशि 5 हजार रूपए से अधिक होने पर केवल डेबिट, क्रेडिट कार्ड कंपनी, सेवा प्रदात्ता को भुगतान की गई वास्तविक राशि ही निगम द्वारा वसूल की जाएगी। 22 मार्च से 31 मई  तक की अवधि के दौरान जारी किये गये विद्युत बिल, जिनका भुगतान स्थगित नही किया गया है, ऎसे विद्युत बिलों का भुगतान उपभोक्ता नियत तिथि अथवा उस के बाद भी आंशिक या पूर्ण रुप से कर सकता है। ऎसे मामलों में उपभोक्ता का विद्युत संबंध विच्छेद नही किया जाएगा। बिलिंग माह अप्रेल एवं मई में जारी होने वाली पाक्षिक बिलिंग को (लॉकडान से मुक्त प्रतिष्ठानों को छोड़कर) स्थगित किया गया है।


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