एनएफएसए में जुड सकेंगे नए नाम

अजमेर, 18 अपे्रल। कोरोना महामारी के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नए नाम जोड़कर भी लाभान्वित किया जा सकता है।


     जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि संबंधित उपखण्ड अधिकारी उनके कार्यक्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अतिआवश्यक होने पर किसी परिवार को आपके स्वयं द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन के आधार पर योजना में शमिल करें व यथासंभव जितने परिवारों को आप द्वारा नवचयनित किया जा रहा हैउतने ही अपात्र परिवारों को आवश्यक भौतिक सत्यापन करवाकर पात्रता सूची से निष्कासित करवाने की कार्यवाही करेंगे। अपात्र परिवारों को चिन्हीकरण व उनके निष्कासन की कार्यवाही सतत रूप से जारी रखी जाएगी।


उन्होंने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार कोविड-19 एवं देशभर में लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नवचयनित किय जा रहे लाभान्वितों का लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने पर भौतिक सत्यापन विभाग से गठित टीम द्वारा किया जाएगा।


 


Popular posts
कोरोना महामारी के संबंध में पोस्टर प्रतियोगिता 2 सितम्बर है अंतिम तिथि विजेताओं को मिलेगे 5 हजार रूपये तक के पुरस्कार
ऑनलाईन लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने पर निम्न फायदे है
सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, अजमेर लम्बी छुट्टी से लौटे डिस्कॉमकर्मियों को देना होगा हैल्थ सर्टीफिकेट-भाटी दो अधिकारियों के निधन के बाद निगम ने बढ़ाई सतर्कता अब अधिकारियों से मिलने का होगा तय समय पब्लिक डीलिंग कार्यालयों में फेस शील्ड, पल्स ऑक्सीमीटर और अन्य सभी उपाय अनिवार्य
प्रथम ऑनलाईन लोक अदालत में अजमेर अग्रणी
मुख्यमंत्री राहत कोष के प्रकरणों पर करें त्वरित कार्यवाही-जिला कलक्टर राजस्व अधिकारियों की वीसी के माध्यम से ली बैठक