कल से खुलेंगे सरकारी दफ्तर, लेकिन आमजन के लिए नहीं सामान्य कामकाज होगा, कार्मिकों को ड्यूटी चार्ट से आना होगा

अजमेर, 19 अपे्रल। राज्य सरकार द्वारा जारी मॉडीफाइड लॉकडाउन आदेशों के तहत सोमवार से विभिन्न सरकारी कार्यालय खुल जाएंगे। नए आदेशों के तहत ड्यूटी चार्ट वाले कार्मिक ही कार्यालय आएंगे लेकिन आमजन को इजाजत नहीं होगी। जिले में लॉकडाउन 2 तथा भादस की धारा 144 के तहत पाबंदियां लागू है। आमजन को इनका पालन करना होगा।


जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के समस्त राजकीय कार्यालय 20 अप्रेल से खुलेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागआयुष विभागपुलिस विभागवित्त विभागआपदा प्रबन्धन विभागकृषि विपणन विभागसहकारिता विभागजिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभागअजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडजन स्वास्थ्य अभियान्ति्रकी विभागनगर निगमपरिषदपालिकासामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागउद्योग विभागरीको ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभागजिला परिषदपंचायत समितिग्राम पंचायतवन विभागसूचना एवं जन सम्पर्क विभागजिला प्रशासन एवं मोटर गैराज से संबंधित विभागों के आवश्यकता अनुसार अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।


उन्होंने बताया कि अन्य राजकीय विभागों के समस्त अधिकारी एवं मंत्रालयिक सेवा तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कर्मचारी सेवा के एक तिहाई कार्मिक रोटेशन से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जो कार्मिक कार्यालय में नहीं आयेंगेवे वर्क फर्म होम करेंगे और उन्हें किसी भी समय ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। ऎसे कर्मचारी बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोडेंगे।


श्री शर्मा ने बताया कि समस्त राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारीघर से कार्यालय में राजकीय वाहन से अथवा अपना राजकीय परिचय-पत्र दिखाकर आ सकेंगे। अलग से किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। कार्यालय समय में सभी कार्मिकजो कार्यालय में उपस्थित हैंवे कार्यालय में ही रहेंगे। किसी भी कारण से कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जावेंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र निर्देशानुसार संघारित मूवमेंट पंजिका में बिना इन्द्राज किये कार्यालय नहीं छोडेंगे। सभी कार्यालयाध्यक्ष उक्त परिपत्र की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे। कार्यालयाध्यक्ष इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।


उन्होंने बताया कि कार्यालय में उपस्थित होने वाले समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंशिंग बनाये रखेंगे। पांच अथवा इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। गुटखातम्बाकू नहीं खायेंगे एवं सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकेंगे। ऎसा करने पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।


Popular posts
कोरोना महामारी के संबंध में पोस्टर प्रतियोगिता 2 सितम्बर है अंतिम तिथि विजेताओं को मिलेगे 5 हजार रूपये तक के पुरस्कार
ऑनलाईन लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने पर निम्न फायदे है
सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, अजमेर लम्बी छुट्टी से लौटे डिस्कॉमकर्मियों को देना होगा हैल्थ सर्टीफिकेट-भाटी दो अधिकारियों के निधन के बाद निगम ने बढ़ाई सतर्कता अब अधिकारियों से मिलने का होगा तय समय पब्लिक डीलिंग कार्यालयों में फेस शील्ड, पल्स ऑक्सीमीटर और अन्य सभी उपाय अनिवार्य
प्रथम ऑनलाईन लोक अदालत में अजमेर अग्रणी
मुख्यमंत्री राहत कोष के प्रकरणों पर करें त्वरित कार्यवाही-जिला कलक्टर राजस्व अधिकारियों की वीसी के माध्यम से ली बैठक