कफ्र्यू वाले क्षेत्रों में दवाओं की सिर्फ होम डिलेवरी जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने जारी किए निर्देश

अजमेर, 10 अपे्रल। अजमेर शहर के कफ्र्यू वाले में  क्षेत्रों में अनुमति प्राप्त मेडिकल स्टोर संचालक अब अपनी दुकान से दवा नहीं बेच सकेंगे। उनकी दुकान खुलेगी तो सही लेकिन जरूरतमंद व्यक्तियों को दवाओं की होम डिलेवरी ही करनी होगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।


     जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि अजमेर शहर में कोरोना महामारी के संक्रमण एवं प्रसार को रोकने के लिए थाना क्षेत्र क्लाक टावरकोतवालीदरगाह एवं गंज के क्षेत्राें में निषेधाज्ञा लागू है। निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में रिटेलर मेडिकल दुकानदार अपनी दुकान पूरी तरह नही खोलकरदुकान का शटर या दरवाजा बंद रखते हुएआवश्यकतानुसार मांग होने पर संबंधित को दवाईयां डोर टू डोर उपलब्ध कराएंगे। किसी भी स्थिति में दुकान पर दवाईयां का विक्रय नहीं किया जाएगा। वर्तमान स्थिति में क्षेत्र के किसी भी दुकानदार द्वारा दुकान पर दवाईयां का विक्रय करता पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।


Popular posts
कोरोना महामारी के संबंध में पोस्टर प्रतियोगिता 2 सितम्बर है अंतिम तिथि विजेताओं को मिलेगे 5 हजार रूपये तक के पुरस्कार
ऑनलाईन लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने पर निम्न फायदे है
सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, अजमेर लम्बी छुट्टी से लौटे डिस्कॉमकर्मियों को देना होगा हैल्थ सर्टीफिकेट-भाटी दो अधिकारियों के निधन के बाद निगम ने बढ़ाई सतर्कता अब अधिकारियों से मिलने का होगा तय समय पब्लिक डीलिंग कार्यालयों में फेस शील्ड, पल्स ऑक्सीमीटर और अन्य सभी उपाय अनिवार्य
प्रथम ऑनलाईन लोक अदालत में अजमेर अग्रणी
मुख्यमंत्री राहत कोष के प्रकरणों पर करें त्वरित कार्यवाही-जिला कलक्टर राजस्व अधिकारियों की वीसी के माध्यम से ली बैठक